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ट्रेन की पटरियों और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना आपको पहुंचा सकता है जेल! रेलवे ने बनाया ये नियम

रेलवे यात्रियों की सुरक्षा (Railway Safety Norms) के लिए हर दिन नए-नए कदम उठाती रहती है. लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये जागरुकता अभियान पर भी खर्च करती है. लेकिन, इसके बाद भी आए दिन रेलवे से जुड़ा कोई न कोई हादसा सामने आता ही रहता है.पिछले कुछ दिनों में ऐसे की मामले सामने आए हैं जब लोग ट्रेन की पटरियों पर सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गए है.

बताया जा रहा है की लोगों को ट्रेन की पटरियों पर सेल्फी (Selfie on Railway Line) लेने से रोकने के लिए रेलवे ने सख्ती करने का फैसला किया है. सोशल मीडिया (Social Media) के जमाने में कई युवा ज्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में ट्रेन की पटरियों पर सेल्फी लेते है या वीडियो (Video) बनाते हैं. इस कारण कई बार वह ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं. कुछ सालों में ऐसे हादसों में कई गुना की बढ़ोतरी देखी गई है.

आपको बता दे की सेल्फी के कारण बढ़ते हादसों को देखते हुए रेलवे ने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया, ‘सावधानी में ही समझदारी है. रेल पटरी या प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है. ध्यान रखें, ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है’.

हो सकती है जेल : खास बात यह है की सेल्फी लेने के चक्कर में बढ़ते हादसे को देखते हुए रेलवे ने सख्ती करने का फैसला किया है. अब रेलवे लाइन (Railway Line)  और प्लेटफॉर्म (Railway Platform) के पास सेल्फी लेना सख्त मना है. ऐसा करना अब कानूनन जुर्म होगा. ऐसे करने वालों के खिलाफ रेलवे सख्ती से निपटेगा. रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत अब रेल की पटरियों और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध (Punishable Offense) है. ऐसा करने वालों को 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकता है. ऐसे में इस रेलवे के पटरियों के पास सेल्फी लेने की भूल बिल्कुल न करें. यह आदत आपको जेल की हवा खिला सकती है.

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