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ट्रेन का टिकट हो गया है गुम, अब टेंशन लेने की नहीं है जरूरत, जानिए क्या है रेलवे के नियम

हर रोज कई यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. कुछ लोग अकेले तो कुछ परिवार के साथ, त्योहारों में भी लगातार मुसाफिर अपने घर जा रहे हैं. ऐसे में कभी-कभी जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भूल हो जाती है. जिसके चलते हमें परेशान होना पड़ता है. ऐसे में अगर ट्रेन का टिकट खो जाए तो सफर के दौरान पकड़ने का डर लगा रहता है. और कई बार भारी जुर्माना भी लग जाता है. रेलवे ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक नियम बनाया है, जिसमें आप फिर से डुप्लीकेट टिकट बनवा सकता हैं.

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बता दे की अभी के समय में हर किसी के फोन में जरूरी फोटो और ऑनलाइन टिकट के दौरान मिली जानकारी होती है. तो अगर आपका टिकट खो गया है और आपके मोबाइल में कन्फर्म टिकट से जुड़ी कोई जानकारी है, तो आप टीटीई को वह दिखा सकते हैं. लेकिन अगर आपके फोन में टिकट दिखाने की कोई सुविधा नहीं है तो इसके लिए आपको 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन टिकट खोने की दशा में आपको तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा. पूरी बात जानने के बाद टिकट चेक आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है.

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आपको बता दे की रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि आपने काउंटर से टिकट बनवाया है, तो चार्ट बनने के पहले टिकट खोने की सूचना देने पर आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसलिए चार्ट तैयार करने से पहले ही यह काम निपटी लें

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