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हाई कोर्ट का हिजाब विवाद पर बड़ा बयान, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी

हिजाब विवादः कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्त हिदायत, ‘फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी’ : कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में जारी हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में जारी है. मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने आज गुरुवार को सख्त हिदायत दी है. कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं पहनी जाएगी.  

नई दिल्ली, एएनआई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। गुरुवार को सुनावई के दौरान कोर्ट ने कई मुद्दे विचाराधीन रखे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के फैसले के खिलाफ कई दलीले दी। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार को सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ का गठन किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। उनके साथ न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी ने आज मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कोर्ट में दलील दी कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में, यूनिफार्म से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। वहीं, उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले के समय में भी यूनिफार्म का प्रावधान नहीं था।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि, फिलहाल वो इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि ‘क्या हेडस्कार्फ पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।’ कोर्ट ने कहा कि साथ ही वो इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हेडस्कार्फ पहनना धार्मिक अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है।