बाहर रह रहीं सूबे की महिलाओं को पिता के पते पर आरक्षण : राज्य सरकार ने बिहार के बाहर रह रही विवाहित महिला या जिनके पति का स्थायी निवास दूसरे प्रदेशों में है, उन्हें भी नौकरी में महिला आरक्षण (35 फीसदी) का लाभ देने का फैसला किया है। यह लाभ ऐसी महिलाओं को उनके पिता के बिहार स्थित स्थायी निवास के आधार पर मिलेगा। ऐसी महिलाओं को पिता के पते के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन (दावा) करना होगा। शुक्रवार को इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
बाहर रहने वाली विवाहित महिला अगर अपने पति के आवास के आधार पर जारी आवासीय प्रमाण-पत्र पर आवेदन करती है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन, विवाहित महिला अपने पिता के आवासीय पता का उपयोग कर अगर प्रमाण-पत्र देती है, तो उसे आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। विदित है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 2003 में ही अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य के सिर्फ मूल निवासी ही यहां के आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।
गौर हो कि 11 सितंबर 2007 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि व्यक्ति के जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि क्रीमीलेयर, निवास, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।