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बिहार में बदला मेयर चुनाव का कानून, इस बार तीन EVM से होंगे इलेक्शन, सरकारी तैयारी शुरू

PATNA-इस बार तीन ईवीएम से होंगे चुनाव, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा भी तय की जाएगी : राज्य में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली में संशोधन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नई संशोधित नियमावली के आधार पर ही इस बार शहरी निकाय का चुनाव कराएगा। खासबात यह होगी कि मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा तय होगी। चुनाव में वे कितना पैसा खर्च कर पाएंगे यह तय होगा। इसके अलावा चुनाव में अब एक बूथ पर तीन ईवीएम का इस्तेमाल होगा। एक वोटर तीन वोट देंगे। एक वार्ड काउंसिलर के प्रत्याशी के लिए, एक मेयर के लिए और एक डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी के लिए। नई नियमावली में इसका जिक्र होगा।

सूत्रों के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन नियमावली में जल्द संशोधन किए जाने की उम्मीद है। नगरपालिका चुनाव का कार्यकाल जून 2022 के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसको ध्यान में रख कर ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। कोरोना के संक्रमण दर में गिरावट और स्थिति अनुकूल रही तो चुनाव तय समय पर ही यानी अप्रैल-मई में करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नगरपालिका चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार जिलों से पिछले दिनों उत्क्रमित और नए शहरी निकायों की जनसंख्या का ब्यौरा मांगा गया है।

नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नए क्षत्रों में भी मतदान कराए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने करीब 166 नए नगर निकायों का गठन, उत्क्रमण क्षेत्र एवं विस्तार किया है। इनमें 6 नए नगर निगम भी हैं। इन क्षेत्रों में पहले वार्ड का गठन होगा। इसके बाद आरक्षण के रोस्टर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिर मतदाता सूची तैयार होगी। जिलों से फीडबैक के आधार पर चुनाव का कार्यक्रम तय होगा। सूत्रों के अनुसार नगर निकाय का चुनाव एक ही चरण में कराने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव ईवीएम से ही होगा।

मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव : बनेगी नियमावली
18 नगर निगम के लिए होगा चुनाव| राज्य में पहले से 12 नगर निगम पटना, बिहारशरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और छपरा नगर निगम थे। 6 और नगर निगम पश्चिम चंपारण जिला में बेतिया, पूर्वी चंपारण जिला में मोतिहारी, मधुबनी जिला में मधुबनी, समस्तीपुर जिला में समस्तीपुर, रोहतास जिला में सासाराम और सीतामढ़ी जिला में सीतामढ़ी को नगर निगम बनाया है।

वार्डों के गठन, आरक्षण रोस्टर और नए नगर निकायों में वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में एक से दो महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी के पंद्रह दिन बाद वोटिंग का प्रावधान है। कोरोना को देखते हुए नगर पालिका चुनाव में एक बूथ पर वोटरों की अधिकतम सीमा 1 हजार तय की जा सकती है।

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