हाल ही में बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नये वाहन खरीदने पर राज्य सरकार मोटरवाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी। भारत सरकार के एक निर्णय को फॉलो करते हुए इसे बिहार में भी लागू किया गया है। इससे एक ओर प्रदेश में प्रदूषण कम होगा व नई गाड़ियों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप (कबाड़) के लिए उद्योग विकसित होंगे। अब इसको लेकर बिहार परिवहन विभाग ने स्क्रैप पालिसी लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। परिवहन विभाग के अनुसार इस मामले में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार जबकि विभाग के सचिव या प्रधान सचिव को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया गया है।
इसके तहत अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि, कामर्शियल वाहनों के मालिक 8 वर्ष तक टैक्स में छूट का लाभ ले सकेंगे। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर निजी गाडिय़ों को मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत जबकि परिवहन वाहनों को वर्तमान कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
चालकों को मिलेगा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र
परिवहन विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है, कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए सर्टिफिकेट आफ डिपोजिट प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। इसके बाद वाहन चालकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
नई गाड़ी लेते समय यह स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निजी वाहन के मामले में 25 प्रतिशत छूट या रियायत का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक जबकि परिवहन वाहन के मामले में छूट का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 8 वर्ष तक किया जा सकेगा।
स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए मंगाए जाएंगे आवेदन
मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग जल्द ही कबाड़ केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। कबाड़ केंद्र खोलने वालों से एक लाख निबंधन शुल्क जबकि 10 लाख की बैंक गारंटी भी ली जाएगी।
कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी 10 वर्षों के लिए दी जाएगी जिसे बाद में अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। गाड़ियों को स्क्रैप करने से पहले पुलिस जांच भी कराई जाएगी। इसके तहत गाड़ी मालिकों को गाड़ी के ऑनर बुक के साथ स्व-अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली गाड़ी उनकी ही है।
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कबाड़ बेचिए, टैक्स छूट का फायदा उठाइए
यहां यह भी बता दें कि एक लाख तक के वाहन पर आठ, एक से आठ लाख तक पर नौ, आठ से 15 लाख पर 10 तथा 15 लाख से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगता है।
ऐसे में उक्त नियमों के तहत वाहनों की खरीद पर इस टैक्स का निजी वाहनों पर 25 तथा व्यावसायिक पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी कबाड़ गाड़ियां बेचिये और टैक्स में भारी छूट पाइये।
इनपुट – NEWS18