अब सीमेंट की बोरियों व निर्माण में प्रयुक्त होने वाली स्टील की शीट पर यह लिखकर बताया जाएगा कि किस तरह से भूकंपरोधी निर्माण कराया जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर उद्योग विभाग ने यह निर्णय लिया है। सभी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को इस बारे में पत्र लिखा गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उद्योग विभाग को यह विशेष रूप से कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्रियों, जैसे सीमेंट की बोरी, छड़ व स्टील शीट आदि पर भूकंपरोधी निर्माण के बारे में जानकारी दी जाए। अधिकारियों एवं कर्मियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर सेंसेटाइज किए जाने की व्यवस्था की जाए।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा से बचाव को ले प्रशिक्षण व औद्योगिक इकाइयों की जांच पर अधिक बल दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि उद्योग विभाग अपने कार्यालय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को आपदा से बचाने के लिए एसडीआरएफ के माध्यम से माक ड्रील कराए।

इसी तरह खतरनाक एवं जोखिम भरे उद्योगों जैसे रसायनिक आइटम आदि की यूनिटों में पर्याप्त सुरक्षा जांच एनडीआरएफ के माध्यम से कराई जाए। बता दें कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उद्योग विभाग को यह विशेष रूप से कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्रियों, जैसे सीमेंट की बोरी, छड़ व स्टील शीट आदि पर भूकंपरोधी निर्माण के बारे में जानकारी दी जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर उद्योग विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस संबंध में सभी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को इस बारे में पत्र भी लिखा है।
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