बिहार में उद्योग स्थापित करना अब और भी आसान हो गया है। बिहार राज्य में सरकारी जमीन के आवंटन पॉलिसी का इंतजार कर रहे नये उद्यमीयो के लिए अच्छी खबर है। बियाडा ने जमीन आवंटन पॉलिसी तैयार कर ली है। अब नयी पॉलिसी के तहत बियाडा की 1 एकड़ जमीन के लिए अब कोई टर्नओवर की जरुरत नहीं होगी। राज्य में औद्योगिकरण के क्षेत्र में जमीन की कमी एक बड़ी समस्या रही है, जिसे अब नीतीश सरकार ने दूर कर दिया है। सरकार ने अब बिहार में उद्योग लगाने वालों को आकर्षित करने और नये स्टार्टअप के लिए, बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार औधोगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा ने नयी भूमि आवंटन पॉलिसी तैयार कर चुकी है। इससे नये उद्यमियों को जमीन देने में सुविधा होगी। इसके लिए बियाडा ने गाइडलाइन भी निर्धारित किया है। नए आवंटन नियम के तहत माइक्रो और स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए 21780 वर्गफुट का प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस नयी भूमि आवंटन पॉलिसी के तहत पूरी जमीन को 5 श्रेणि में विभाजित किया गया है। नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 25 फीसदी जमीन को आधा एकड़ भूमि के रूप आवंटित किया जाएगा। जबकि, 75 फीसदी भूमि आवश्यकतानुसार आवंटित की जाएगी। नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 1 एकड़ से कम जमीन के लिए कोई टर्नओवर की जरूरत नहीं है। 1 से 2 एकड़ के लिए 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होना चाहिए। 2 से 5 एकड़ के लिए 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करना होगा। अगर आपको 5 से 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है तो 20 करोड़ का टर्नओवर तथा 10 से 20 एकड़ के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी है। वहीं 20 एकड़ से अधिक के लिए 50 करोड़ टर्नओवर की जरूरत होगी।
प्रोसेसिंग फीस भी तय
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बियाडा ने नई जमीन आवंटन पॉलिसी के तहत जमीन की माप के अनुसार प्रोसेसिंग फीस भी निर्धारित कर दी है। 0.25 से अधिक एकड़ के लिए 1 हजार रुपये शुल्क देना होगा। 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए 5 हजार, 0.5 एकड़ से 2 एकड़ तक के भूमि के लिए 10 हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ के जमीन के लिए 15 हजार रुपये, 5 से 15 एकड़ जमीन के लिए 25 हजार रुपये, 15 से 20 एकड़ के लिए 50 हजार रुपये, वहीं, 20 से ज्यादा एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपये शुल्क देने होंगे।