बांका में बेटी के रेपिस्ट पिता को 10 साल जेल : घर में ही बेटी को बनाया था हवस का शिकार, 10 हजार जुर्माना भी लगा :
बांका कोर्ट ने आज एक बलात्कारी बाप को 10 साल की जेल और कुल 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा है कि अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सश्रम दी गई है।
जानकारी के अनुसार कटोरिया प्रखंड के जयपुर थाना क्षेत्र की पीड़िता ने अपने ही पिता पर ही रेप करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। यह मामला 3 सितंबर 2018 का है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके पिता ने मां के नहीं रहने पर घर में अकेली पाते ही रेप के वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए हवसी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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इसी मामले में एडीजे चंद्र मोहन झा ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद पिता को दोषी पाते हुए धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष एवं 5000 अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। बहस में सरकारी अधिवक्ता हीरालाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कन्हैयालाल मिश्र एवं आनंद देव चौधरी ने हिस्सा लिया। पीड़ित बिटिया ने 10 साल बाद अपने हक में फैसला सुनकर कानून को धन्यवाद कहा।