भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन (Lifeline) माना जाता है. हर दिन लाखों यात्री रेलवे की सुविधा का लाभ उठाते हैं. आपने भी अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर ट्रेन से ट्रैवल किया होगा. इसलिए ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले हमें रेलवे के नियमों (Rules of Railway) का जरूर पता होना चाहिए. खास बात यह है की कई बार नियमों की सही जानकारी के बिना यात्री यात्रा के दौरान बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं. ऐसा ही नियम ट्रेन में ट्रेवल (Train Travelling) करने वाले बे-टिकट यात्रियों (Without Ticket Travelling) के लिए हैं. हर दिन में कई ऐसे यात्री हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं. इस कारण रेलवे को बड़ा आर्थिक नुकसान (Economic Loss) उठाना पड़ता है.
बताया जा रहा है की इन कारण इस तरह के यात्रियों को पकड़ने के लिए रेलवे समय-समय पर कई तरह की चेकिंग अभियान भी चलता रहता है. बे-टिकट यात्रियों के नियम के अलावा रेलवे नीचे की श्रेणी का टिकट लेकर उच्च श्रेणी में ट्रेवल करने वाले यात्रियों से भी जुर्माना वसूलता है. ऐसा करना भी कानूनी अपराध (Legal Offense) है.
देना पड़ सकता है भारी जुर्माना : जानकारों की माने तो कई ऐसे यात्री होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं. ऐसे यात्री से रेलवे बहुत ज्यादा जुर्माना वसूलता है. पकड़े जाने पर पूरे सफर के किराये के साथ-साथ टिकट के तीन से चार गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है. इसके अलावा आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में बिना टिकट यात्रा करने पर आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. भारतीय रेल (Indian Railway) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लोगों को इस रूल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यात्री वैद्य टिकट लेकर ही ट्रेन से यात्रा करें. इसके साथ ही जिस श्रेणी का टिकट लिया है केवल उसी में यात्रा करें.
रेल यात्रा के दौरान हमेशा वैध टिकट अपने पास रखें और कभी भी अनाधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बे में प्रवेश न करें, यह एक दंडनीय अपराध है। pic.twitter.com/CHa95h0CVz
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आपको बता दे की बहुत बार यह देखा गया है कि यात्री नीचे की श्रेणी का टिकट लेकर उच्च श्रेणी में ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं. जैसे जनरल क्लास (General Class) का टिकट लेकर स्लीपर क्लास में चले गए. यह करना कानूनन अपराध है. आपने जिस श्रेणी का टिकट लिया है आप उसे श्रेणी में ट्रेवल कर सकते हैं. उच्च श्रेणी में ट्रैवल करते पकड़े जाने पर उससे 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. रेलवे यात्रियों को समय-समय पर अपने रूल्स की जानकारी देती रहता है.









