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जमीन दाखिल खारिज कराना हुआ आसान, बिहार सरकार ने लागू किया पहले आओ पहले पाओ योजना

जल्द लागू किया जाएगा ‘फीफो’ यानी पहले आओ-पहले पाओ का नियम, दाखिल-खारिज में अब नहीं चलेगी मनमानी, क्रमवार होगा निपटारा : बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. खासकर बिहार के किसानों के लिए. जमीन खरीद बिक्री करने पर दाखिल खारिज कराने में बिहार के लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. एक तरह से कहा जाए तो तुरंत दाखिल खारिज करा लिया जाएगा. बिहार सरकार की ओर से ऑनलाइन दाखिल खारिज योजना शुरू किया गया है. लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकारियों की मनमानी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइये डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला…

ऑनलाइन दाखिल-खारिज के मामलों में अंचल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। इसपर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही फीफो लागू होगा। फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) यानी पहले आओ पहले पाओ। यह व्यवस्था लागू करने के बाद म्युटेशन के जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। इससे अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा इंट्री ऑपरेटरों जैसे अंचलकर्मी म्युटेशन के मामलों में पीक एंड चूज नहीं कर पाएंगे।

मॉडल रूप में फीफो को शुरुआत में हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, सीवान और नवादा के कुछ अंचलों में लागू करने की संभावना पर विचार किया गया। उससे प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे पूरे बिहार के सभी 534 अंचलों में लागू किया जाएगा। शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने वरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। मंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगर सही वजह से दाखिल-खारिज के किसी मामले को अस्वीकृत करना आवश्यक हो तो भी उसके बारे में विस्तार से और लिखित में जानकारी दी जाए। साथ ही अस्वीकृत करने से पहले जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आवेदक को एक मौका जरूर दिया जाए।

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