बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है. इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 14794 लोग कोरोना पॉजिटव मिले हैं. बिहार में 110430 कोरोना के एक्टिव मरीज है.
#BiharFightsCorona
Update of the day.
14,794 more #COVID19 +ve cases have been reported so far on 3rd May.
➡️Taking total count of Active cases in Bihar to 1,10,430.
The break up is as follows.#BiharHealthDept #COVID__19 pic.twitter.com/apuPr2qrgR— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) May 4, 2021
राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 2681 नए मामले सामने आये हैं. मंगलवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 14794 नए मामले सामने आये हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस 110430 हो गया है.
वही आपको बता दे बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी-प्राइवेट कार्यालय सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सड़क पर कुछ नहीं चलेगा। हालांकि रेल-हवाई सफर के लिए टिकट के साथ निजी वाहन से आने-जाने की अनुमति होगी। इससे संबंधित सभी गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी हैं।
अब कहां-क्या बंद रहेगा
सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय 15 मई तक बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
15 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान।
सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।
लॉकडाउन में किनको मिलेगी छूट
सम्बंधित ख़बरें
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 7 से 11 तक)।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।
जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में किनको छूट
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें- 7AM से 11AM तक
सड़क पर निकलने में किनको छूट
रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट
शादियां हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों की अनुमति रहेगी, जिसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।