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तेजस्वी, तेज समेत राजद के 21 नेताओं के खिलाफ 307 का केस, जानिए क्‍या है मामला

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By Editor On March 26, 2021
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रोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ 23 मार्च को राजद की ओर से किये प्रदर्शन, हंगामा व पथराव मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़, मारपीट करने व जानलेवा हमला करने के मामले में डाकबंगला पर तैनात दानापुर की दंडाधिकारी प्रतिमा गुप्ता के बयान पर कोतवाली में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनमें हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। एफआईआर में तेजस्वी समेत 22 नामजद व अन्य आरोपित बनाये गये हैं। इनमें कई वर्तमान और निर्वतमान विधायक भी शामिल हैं।

इन नेताओं पर दर्ज है केस
दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपितों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, श्याम रजक, निराला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, निर्भय आंबेडकर, आजाद गांधी, महताब आलम, प्रेम गुप्ता, भाई अरुण, रीतलाल यादव, राजेंद्र यादव, रमई राम, शक्ति यादव, अर्चना यादव, ऋतु , चेतन आनंद डॉ. गौतम कृष्ण, क्रांति सिंह, कारी सुहैब तथा 800 अज्ञात शामिल हैं।

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गैर जमानतीय धारा है 307
दंडाधिकारी की ओर से आईपीसी की धारा 144, 149, 341, 342, 323, 188, 307, 333, 337, 338, 427, 353 व 304 के अलावा 51/57 डिजास्टर मैनेमेंट 2005 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधिक जानकारों के मुताबिक इनमें 307 हत्या के प्रयास का गंभीर मामला है और गैर जमानतीय है। इस मामले में थाने से जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ही जमानत दे सकती है। इस केस के अनुसंधानकर्ता राजाराम यादव बनाये गये हैं। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि राजद नेता नारेबाजी करते हुए स्वामी नंदन तिराहा से डाकबंगला चौक पर आये और सड़क को जाम कर दिया। इसी बीच कोतवाली थानाप्रभारी सुनील कुमार सिंह, गांधी मैदान थानाध्यक्ष रंजीत वत्स व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो राजद नेताओं द्वारा बैरियर को तोड़ दिया गया।

उन्हें रोकने के लिए जब वाटर कैनन से पानी की बौछार की गयी तो उग्र होकर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गये। ऐसे में प्रदर्शनकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकार के प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी करना, यातायात अवरुद्ध कर राहगीरों के साथ धक्का-मुक्की, राहगीरों के वाहन के शीशे को तोड़-फोड़ करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर सड़क पर उग्र प्रदर्शन करना एक संज्ञेय अपराध किया गया।

गांधी मैदान थाने में भी दर्ज है केस
गांधी मैदान थाने में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व तेजप्रताप के अलावा अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह मामला पुनपुन के प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 147/149/188/353/341 इपिडेमिक डिजीज एक्ट शामिल है। इस केस के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार बनाये गये हैं।

Input: Hindustan

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