अगर आप भी पुराने वाहनों को बेचकर नए वाहन खरीदने का सोच रहे है तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। बिहार में अब निजी या व्यवसायिक वाहनों को रद्द घोषित कर नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में बड़ी छूट देने वाली है। राज्य में अब निजी वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत एवं व्यवसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की टैक्स में छूट का इजाफा मिलेगा। शुक्रवार को बिहार मंत्रिमंडल की हुई बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
संजय कुमार ने बताया कि बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल 17000 बलों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विस्तारित करने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा निजी या कमर्शियल पुराने वाहनों को रद्द घोषित कर नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देगी। निजी वाहन मालिकों को 25 प्रतिशत एवं व्यवसायिक वाहनों पर 15 प्रतिशत कर में छूट दी जाएगी।बैठक में कोविड 19 संक्रमण के मुद्दे पर व बात हुई जिसमें कहा गया कि कोविद 19 संक्रमण से बचाव के लिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को 2-2 मास्क और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख से अधिक की राशि का आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दे दी गई।
मंत्रिमंडल की हुई इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिह्न्ति किये गए 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में काटी गई एवं संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये को सहायक अनुदान के तौर पर राज्य के नगर निकायों जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पर खर्च करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।